सुप्रीम कोर्ट ने रोहतांग दर्रे में सीमित संख्या में वाहनों की एंट्री और भारी उपकर लगाने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जब प्रदूषण पर रोकथाम के लिए इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं तो शुरुआत में हो-हल्ला होताही है।
न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अaवकाशकालीन पीठ ने एनजीटी के उस निर्देश पर जरूर रोक लगा दी।
इसके तहत रोहतांग दर्रें में दाखिल होने से पहले सभी वाहनों की प्रदूषण जांच करने और बीएस-4 प्रमाणपत्र लेने को कहा गया था। पीठ ने टैक्सी ऑपरेटरों को एनजीटी के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया