पर्यटन विभाग को शिकायतें मिली हैं कि प्रदेश में पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के नाम पर बिना पंजीकरण अवैध बीएंडबी और होम स्टे चलाए जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा इकाइयों को छोड़कर अन्यों ने पंजीकरण के लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। इन बीएंडबी और होम स्टे में नशों की तस्करी सहित अन्य गैर कानूनी काम भी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2024 का अधिनियम संख्या 2) के तहत प्रदेश में चलाई जा रही ऐसी सभी इकाइयों जो पर्यटन से संबंधित हैं, को प्रदेश पर्यटन विभाग के अधीन पंजीकृत करना अनिवार्य किया गया है।
गोल्ड और डायमंड श्रेणी के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य
होम स्टे रूल्स 2025 में प्रदेश सरकार ने डायमंड और गोल्ड श्रेणी के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य किया है। होम स्टे के पंजीकरण के लिए जारी प्रपत्र में कॉलम नंबर 12 में संचालकों को जीएसटी नंबर का उल्लेख करना होगा। 3000 से कम किराये वाले सिल्वर श्रेणी होम स्टे को जीएसटी नंबर से छूट दी गई है।