हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के आरटीआई एक्ट के प्रावधान को ठीक से लागू करने के लिए प्रदेश वक्फ बोर्ड को अपने खातों की सही देखरेख सुनिश्चित करनी होगी। यह आदेश सूचना आयोग ने लक्कड़ बाजार निवासी मोहम्मद तारीक की अपील पर जारी किए हैं।
मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान के आरटीआई कोर्ट ने आदेश दिए कि बोर्ड को अपने खातों का ऑडिट ठीक से करना होगा जो कैश और चेक से लेनदेन करने वाले किसी भी संस्थान का मौलिक और प्राथमिक कार्य है। कैश रजिस्टर, बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट, घिसावट खाता, परिसंपत्ति रजिस्टर का प्रबंधन अनिवार्य है।