हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग में मीना वर्मा की नियुक्ति को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता सुनीता शर्मा को एक माह के भीतर राज्य उपभोक्ता आयोग की सदस्य नियुक्त करने के आदेश पारित किए हैं।
वरिष्ठ न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने सुनीता शर्मा की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार महिला सदस्य पद के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग की ओर से जुलाई 2016 में साक्षात्कार लिए गए थे। जिसमें चयन कमेटी की ओर से तैयार किए गए पैनल के मुताबिक सुनीता शर्मा का नाम मीना वर्मा के ऊपर दर्शाया गया था।