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बड़ा फैसला: हिमाचल में सिगरेट की बिक्री पर लगेगी रोक

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हिमाचल में जल्द ही सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लग जाएगी। कानून बनाने के लिए प्रदेश सरकार विधानसभा के शीत सत्र में विधेयक लाएगी। सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार ने सिंगल सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी की है।
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यदि खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगता है तो युवाओं में बढ़ती नशे की इस प्रवृत्ति को कम किया जा सकेगा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सिंगल सिगरेट में कोई वैधानिक चेतावनी भी नहीं होती है, जिसे कोटपा अधिनियम में जरूरी किया गया है। यह कानूनन गलत है। ऐसे में सरकार के पास कानून बनाने का एक मजबूत आधार है। यह मामला अगली कैबिनेट बैठक में जाएगा।
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सिगरेट बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस

मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विधेयक को शीत सत्र में रखा जाएगा और पारित किया जाएगा। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में भी इस मामले को एजेंडे में रखा गया था, मगर इस बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर के मौजूद नहीं होने के कारण इस पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सका था। सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस भी अब नई शर्त होगी।

सिगरेट बेचने से पहले कारोबारी को लाइसेंस फीस देकर लेना होगा। इसमें थोक विक्रेताओं से अधिक और सामान्य बिक्री वालों से कम राशि ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि कानून बनाने के बाद अगर कोई कारोबारी खुली या बिना लाइसेंस के सिगरेट की बिक्री करता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। लाइसेंस की अनिवार्यता से इसे हर कारोबारी भी नहीं बेच सकेगा। इससे सिगरेट की बिक्री करने वालों की संख्या भी कम होगी।
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