हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने पुलिस अधीक्षक के लिए आरक्षित सरकारी आवास खाली न करने पर एक पूर्व एसपी पर 1,80,286.09 रुपये का पेनल रेंट लगाया है। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए बेदखली की चेतावनी दी है। यही नहीं, डीजीपी की ओर से जारी पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि 31 मई 2026 तक की देनदारी जमा नहीं की गई तो उनके वेतन से वसूली होगी। जारी पत्र के अनुसार पूर्व एसपी ने फरवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक का कार्यभार छोड़ दिया था। हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवासों का आवंटन (सामान्य पूल) नियम, 1994 लागू होता है। इन नियमों के अनुसार, पद छोड़ने के बाद एक माह में आवास खाली करना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार मार्च 2026 तक पूर्व एसपी को आवास अपने पास रखने की अनुमति थी। इसके बाद आवास पर कब्जा अनधिकृत माना गया। विभाग ने पूर्व एसपी को मई 2026 को भी आवास खाली करने का नोटिस दिया था। इसके बावजूद आवास खाली नहीं किया गया।