31 मार्च से पहले प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को नगर निगम दस फीसदी की छूट देगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर एमसी ने यह फैसला लिया है।
सेल्फ असेसमेंट के आधार पर भवन मालिक प्रापर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। टैक्स की कम और ज्यादा राशि को बाद में दुरुस्त किया जाएगा।
31 मार्च से पहले टैक्स जमा करवाने वालों को बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्म ई में दिए फार्मूले से भवन मालिक अपना टैक्स तय कर सकते हैं।