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आरटीआई: आयोग ने सूचना देने में देरी पर एसडीएम बड़सर को दी चेतावनी

Mon, 02 Jun 2025 11:06 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

एसडीएम बड़सर के कार्यालय में जन सूचना अधिकारी ने 15 जुला, 2024 को जवाब दिया था, जिसमें अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए नायब तहसीलदार भोटा को भेज दिया गया है। 
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हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राज्य सूचना आयोग ने प्रतीक वर्मा की ओर से दायर एक अपील का निपटारा करते हुए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यानी एसडीएम बड़सर को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 में प्रथम अपील के निपटारे के लिए वैधानिक समय-सीमा का पालन करने में विफल रहने के लिए चेतावनी जारी की है। यह सुनवाई अपील प्रतीक वर्मा ने की ओर से ऑनलाइन आरटीआई आवेदन के माध्यम से मांगी गई अधूरी जानकारी से संबंधित थी। वर्मा ने संबंधित सभी दस्तावेजों का अनुरोध किया था। एसडीएम बड़सर के कार्यालय में जन सूचना अधिकारी ने 15 जुला, 2024 को जवाब दिया था, जिसमें अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए नायब तहसीलदार भोटा को भेज दिया गया है।

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इस प्रतिक्रिया से असंतुष्ट वर्मा ने 16 जुलाई 2024 को एसडीएम बड़सर के समक्ष पहली अपील दायर की। हालांकि, अपीलकर्ता ने कहा कि उनकी पहली अपील को प्रथम अपीलीय अथॅरिटी की ओर से सुनवाई के लिए कभी नहीं लिया गया। इसने उन्हें राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील दायर करने के लिए प्रेरित किया। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने जोर देकर कहा कि प्रथम अपीलीय अथारिटी से समय पर निपटान से अपीलकर्ता को आयोग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। परिणामस्वरूप एसडीएम बड़सर को औपचारिक रूप से चेतावनी दी गई कि वे आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में अधिक सावधानी बरतें।

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