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संशोधित वेतनमान: हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प लागू, अधिसूचना जारी

Thu, 10 Feb 2022 09:42 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

कर्मचारियों को तीसरा विकल्प देने की अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 15 फीसदी बढ़ोतरी का तीसरा विकल्प दिया गया है।  वेतन वृद्धि को लेकर पहले से दिए गए 2.25 और 2.59 के गुणक से वेतन तय करने के अलावा अब कर्मचारी इस तीसरे विकल्प को भी चुन सकेंगे।
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हिमाचल सरकार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल सरकार ने प्रदेश के करीब दो लाख नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प गुरुवार को लागू कर दिया। इस विकल्प के तहत बेसिक पे और डीए में 15 फीसदी की सीधी बढ़ोतरी से नया वेतनमान निर्धारित होगा। इसके अलावा सरकार ने तीन फीसदी अतिरिक्त मंहगाई भत्ते (डीए) के भी आदेश जारी कर दिए। वेतन वृद्धि को लेकर पहले से दिए गए 2.25 और 2.59 के गुणक से वेतन तय करने के अलावा अब कर्मचारी इस तीसरे विकल्प को भी चुन सकेंगे। कई विभागों के कर्मचारी इन दोनों विकल्पों से संतुष्ट नहीं थे और पूर्व में दी अंतरिम राहत को घटाकर उनसे रिकवरी की नौबत आ गई थी।

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इसलिए कर्मचारी पंजाब की तर्ज पर 15 फीसदी बढ़ोतरी के तीसरे विकल्प की मांग कर रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि 15 फीसदी वेतन बढ़ोतरी के इस तीसरे विकल्प का लाभ लेने वालों को एरियर नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस तीसरे विकल्प से अगर वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में फर्क आता है यानी कनिष्ठ कर्मचारियों का वेतन ज्यादा हो जाता है तो वरिष्ठों को स्टेपअप का भी लाभ नही मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने गुरुवार को इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट कर दी। तीसरे विकल्प की इस व्यवस्था के तहत भी तीन मानदंड तय किए गए हैं।

अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति एक जनवरी 2016 से पहले की है तो उनकी 31 दिसंबर 2015 की बेसिक पे प्लस 113 प्रतिशत डीए में सीधी 15 फीसदी की बढ़ोतरी कर नया संशोधित वेतनमान मिलेगा। एक जनवरी 2016 से2 जनवरी 2022 के बीच नियुक्ति हुई है तो विकल्प देने के समय की बेसिक पे प्लस 113 प्रतिशत डीए के ऊपर 15 प्रतिशत बढ़ोतरी मिलेगी। अगर एक जनवरी 2016 से2 जनवरी 2022 के बीच पदोन्नति हुई है तो उन्हें भी इस बीच नियुक्ति वाले कर्मचारियों की तर्ज पर लाभ मिलेगा। इसके लिए बेसिक पे पदोन्नति के समय की दी जाएगी। राज्य सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों से 15 फरवरी तक विकल्प मांगे हैं। 
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अगला कदम दो साल के पे बैंड के राइडर को खत्म करने का होगा: अश्वनी ठाकुर 
हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कर्मचारियों को तीसरे विकल्प का यह लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में समय पर फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनका अगला कदम नियुक्ति के बाद दो साल के पे बैंड के राइडर को खत्म करने का होगा। वहीं, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री मामराज पुंडीर ने भी इसके लिए प्रदेश के सभी कर्मचारियों की तरफ से आभार जताया है। दोनों ही कर्मचारी नेता इस अधिसूचना को जारी करने से पूर्व राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों से मिलते रहे। 

यहां जानें अधिसूचना में क्या-क्या

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चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का पदोन्नति कोटा 20 फीसदी हो : महासंघ 

 हिमाचल प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने कहा कि 50 साल से अधिक उम्र के 20 से 25 साल सेवा पूरी कर चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति के इंतजार में हैं। महासंघ ने सरकार से मांग की है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाए। पदोन्नति को भी 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया जाए। महासंघ के महासचिव बलदेव राज ने कहा कि हिमाचल में 60 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में सेवाएं दे रहे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव से मांग को पूरा करने की गुहार लगाई है। इससे कोई भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। कर्मचारियों की 2 वर्ष की सेवाएं कम हो जाएंगी। इसके साथ कर्मचारियों को एक पदोन्नति का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सेवानिवृत्ति से पहले सभी कर्मचारियों को एक पदोन्नति दी जाएगी। इस मांग को पूर्ण करने के लिए कोई भी वित्तीय संसाधन नहीं जुटाना पड़ेगा।
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