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HP High Court: एमएमयू में 103.96 करोड़ की अतिरिक्त फीस वसूली मामले पर हाईकोर्ट की रोक

Sat, 23 Jul 2022 12:37 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

2013-14 बैच की एमबीबीएस छात्रा निवेदिता व यामिनी की शिकायत पर राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने एमएमयू पर 45 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय (एमएमयू) में 103.96 करोड़ की अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूली मामले पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। विनियामक आयोग सहित उच्च शिक्षा निदेशक और विवि प्रबंधन पर आरोप लगाने वाली दोनों छात्राओं को कोर्ट ने नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं।

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हाईकोर्ट से फिलहाल एमएमयू को राहत मिल गई है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के 45 लाख रुपये का जुर्माना लगाने वाले आदेश को रोक दिया है। एमएमयू से संबद्ध मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी पर करीब 1,200 विद्यार्थियों से 103.96 करोड़ की अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूली के आरोप हैं।

इस अनियमितता के लिए मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज पर राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग  ने 45 लाख का जुर्माना लगाया है। आयोग ने मामले का निपटारा करते हुए अपने निर्णय में कहा था कि वर्ष 2012 से 2020 की अवधि के दौरान लगभग 1,200 एमबीबीएस छात्रों से 1,03,96,53,000 रुपये  की अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूली गई। 2013-14 बैच की एमबीबीएस छात्रा निवेदिता व यामिनी की शिकायत पर राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने एमएमयू पर जुर्माना लगाया है।
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मनाली और लद्दाख बाइकर्स का आपसी टकराव पहुंचा हाईकोर्ट 
मनाली और लद्दाख बाइकर्स का आपसी टकराव हाईकोर्ट पहुंच गया है। मनाली बाइकर्स एसोसिएशन की बाइक को लद्दाख बाइकर्स की ओर से सरचू में ही रोकने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट ने परिवहन मंत्रालय के सचिव सहित राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन के निदेशक, राज्य पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव, उपायुक्त कुल्लू, पुलिस अधीक्षक कुल्लू, उपायुक्त लेह सहित लद्दाख बाइकर्स एसोसिएशन को भी प्रतिवादी बनाया गया है। मामले की आगामी सुनवाई पांच अगस्त को निर्धारित की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि पर्यटक लाहौल स्पीति घूमने के लिए मनाली बाइकर्स एसोसिएशन की बाइक किराये पर लेते हैं।

उनकी बाइक को लद्दाख बाइकर्स एसोसिएशन सरचू में ही रोक देती है। यहां से पर्यटकों को मजबूरन लद्दाख बाइकर्स एसोसिएशन की बाइक किराये पर लेनी पड़ती है। इससे प्रार्थी एसोसिएशन को काफी नुकसान होता है। आरोप लगाया गया है कि लद्दाख बाइकर्स एसोसिएशन ने धमकी दी है कि यदि मनाली बाइकर्स एसोसिएशन की बाइक सरचू से लद्दाख की तरफ आती है तो उस स्थिति में बाइक को नुकसान पहुंचाया जाएगा।

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