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Rules Notified: हिमाचल में जाली दस्तावेजों से लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि ली तो होगी रिकवरी

Sun, 22 May 2022 12:09 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान पाने के नियमों को अधिसूचित किया है। ये लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम 2022 कहलाएंगे। यह धन राशि आपातकाल में जेल में रहे लोगों को मिलती है। 
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हिमाचल सरकार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में जाली दस्तावेजों से लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि ली गई तो इसकी रिकवरी होगी। प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान पाने के नियमों को अधिसूचित किया है। ये लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम 2022 कहलाएंगे। यह धन राशि आपातकाल में जेल में रहे लोगों को मिलती है। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन की ओर से अधिसूचित नियम सात में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्रता न होने के बावजूद मिथ्या सूचना देता है या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर सम्मान राशि को प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की सम्मान राशि को रद्द किया जाएगा। पूर्व में प्राप्त की गई सम्मान राशि उसके द्वारा एकमुश्त राज्य सरकार को वापस की जाएगी। यदि यह सम्मान राशि उस व्यक्ति की ओर से वह वापस नहीं करता है तो उससे यह राशि भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जाएगी। 

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समीक्षा के लिए मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में बनी कमेटी 
लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि को पाने के लिए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में एक कमेटी भी अधिसूचित की गई है। इसके तीन सदस्य पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा, हरोली निवासी विजय सिंह कंवर और धर्मशाला के सुनील मनोचा बनाए गए हैं। सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव होंगे। यह समिति सभी आवेदनों की समीक्षा कर इनकी पात्रता या अपात्रता के बारे में विचार करेगी। 

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