राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका के खिलाफ राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की अर्जी को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में हर्ष को जवाब दायर करने को कहा था। जवाब दायर न करने के बदले सुनवाई से एक दिन पहले हर्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल्ज 11 के तहत एक अर्जी लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने सिंघवी की राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द करने की मांग की थी। इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट का बताया कि केस में देरी करने के लिए यह तरीका अपनाया जा रहा है। इस पर हर्ष के वकील ने एक सप्ताह का समय जवाब दायर करने के लिए मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। राज्यसभा चुनाव में सिंघवी और हर्ष को 34-34 वोट मिले थे। बाद में पर्ची के माध्यम से फैसला हर्ष के पक्ष में आया था। मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।