अटल टनल रोहतांग में अब फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। सुरंग के अंदर अब वाहन भी अनावश्यक रूप से नहीं रोके जा सकेंगे। ओवरस्पीड, गलत तरीके से ओवरटेक और रैश ड्राइविंग करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। किसी भी प्रकार की अवहेलना के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी एग्जिट टनल में अनावश्यक रूप से मूवमेंट पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने पर सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। उपायुक्त कुल्लू डॉ. रिचा वर्मा ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।