हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में पुजारियों, कारदारों और मुजारों पर 642 देवी-देवताओं की 90 हजार बीघा जमीन हड़पने का आरोप है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने प्रार्थी संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट कुल्लू की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुल्लू जिला के 624 देवी-देवताओं की लगभग 90 हजार बीघा भूमि को पुजारियों, कारदारों और अन्य लोगों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने नाम कर लिया है।