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शादी के तीन दिन बाद दुल्हन को भेजा पिता के घर, पुलिस में केस दर्ज

Mon, 19 Mar 2018 01:43 PM IST
संजय भारद्वाज, अमर उजाला, नाहन (सिरमौर)
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नाबालिग लड़की की शादी कराए जाने के मामले में दुल्हन को शादी के तीन दिन बाद पिता के घर वापस भेज दिया गया। मामला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल शिलाई की एक दूरदराज इलाके की पंचायत का है। चाइल्ड लाइन संस्था की टीम ने सूचना मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।

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परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद लड़की को पिता के घर भेजा गया। वहीं शिलाई पुलिस थाने में बाल विवाह का केस भी दर्ज कराया गया है। दरअसल, तीन दिन पहले शिलाई की शिरी क्यारी पंचायत के परिवार की नाबालिग का विवाह एक पंचायत के लड़के के साथ हो गया। मामले का पता शादी हो जाने के बाद चला। चाइल्ड लाइन की टीम ने शादी के तीन दिन बाद रविवार को गांव का दौरा किया।

इसके बाद टीम ने लड़के के परिवार वालों के बयान दर्ज किए तो पता चला कि विवाहित लड़की की उम्र 17 साल 12 दिन है। जबकि, लड़के की उम्र 21 साल पाई गई। काउंसिलिंग के दौरान टीम को यह भी पता चला कि लड़के के पिता को सुनाई नहीं देता और मां मानसिक रूप से बीमार है। इसके बाद टीम ने लड़के की दादी के बयान लिए गए।

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बालिग होने पर लड़की बताएगी मर्जी

उधर, चाइल्ड लाइन की काउंसलर विनीता ठाकुर ने बताया कि दादी को लड़के और लड़की की उम्र के बारे में पता नहीं था। लड़के के माता और पिता के बीमार रहने की सूरत में ही इस विवाह को रचाया गया। वहीं, लड़की पक्ष के लोगों को भी बाल कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

लिहाजा, चाइल्ड लाइन ने शादी के बंधन में बंधे लड़का और लड़की के परिवार वालों को बाल विवाह कानून की जानकारी दी। विनीता ठाकुर ने दोनों परिवारों की काउंसलिंग कर बाल विवाह संबंधी कानून समझाए।

इसके बाद लड़की को उसके माता पिता के हवाले कर दिया। इस मौके पर चाइल्ड लाइन के सदस्य राजेंद्र सिंह और स्थानीय पंचायत की वार्ड सदस्य के अलावा अन्य भी कई लोग उपस्थित थे।

चाइल्ड लाइन की काउंसलर विनीता ठाकुर ने कहा कि लड़की के बालिग होने तक उसे पिता के घर भेजा गया है। बाद में उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर उसकी काउंसलिंग की जाएगी। बालिग हो जाने पर लड़की अपनी इच्छानुसार जहां चाहे रह सकती है।
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