हिमाचल सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने यह तय किया
है कि अब वैट और सीएसटी को इकट्ठा भरा जा सकेगा। इन्हें अलग-अलग नहीं भरना
होगा। इससे कारोबारियों का समय बचेगा।
हिमाचल सरकार ने मूल्य
वर्द्धित कर (वैट) और सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी) रिटर्न भरने के लिए नया
प्रारूप अधिसूचित किया है। इस संबंध में प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान ने
अधिसूचना जारी कर दी है।
हालांकि, वर्ष 2014-15 तक के सारे रिटर्न
पुराने प्रारूप पर भरने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। नए रिटर्न नए
प्रारूप पर ही भरने होंगे। मंत्रिमंडल ने इसके लिए पुराने नियमों में
संशोधन को मंजूरी दे दी थी।
अब नए रूल्स बनाए जाने के बाद यह
अधिसूचना जारी की गई है। प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान श्रीकांत बाल्दी ने
माना कि इससे कारोबारियों को सहूलियत होगी।