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Himachal News: दो मंजिला भवन के मालिक बढ़ा सकेंगे एटिक की ऊंचाई, टीसीपी ने फाइल सरकार को भेजी

Wed, 22 Nov 2023 10:38 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

अगर प्लॉट पर नया मकान बनाया जाना है तो ऐसे लोगों को भी एटिक की ऊंचाई बढ़ाने की सरकार अनुमति देगी। लेकिन जिन लोगों ने तीन व इससे ज्यादा मंजिल के भवनों का निर्माण किया है, वह अभी एटिक नहीं बढ़ा सकेंगे।
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भवन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्षेत्र और नगर निगम की परिधि में भवन की छत (एटिक) बढ़ाने का फायदा फिलहाल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके मकान दोमंजिला बने हैं। अगर प्लॉट पर नया मकान बनाया जाना है तो ऐसे लोगों को भी एटिक की ऊंचाई बढ़ाने की सरकार अनुमति देगी। लेकिन जिन लोगों ने तीन व इससे ज्यादा मंजिल के भवनों का निर्माण किया है, वह अभी एटिक नहीं बढ़ा सकेंगे। इसके स्पष्टीकरण के लिए टीसीपी ने फाइल सरकार को भेजी है।

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दरअसल पहले एटिक की ऊंचाई 2.75 मीटर थी। इसे रिहायशी बनाने की अनुमति भी नहीं थी। अब प्रदेश सरकार ने मकानों की छत की ऊंचाई बीच से 3.05 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी है। भवन की एटिक को रिहायशी बनाने के लिए सरकार ने हिमाचल नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 को मंजूरी दी है। प्राकृतिक आपदा के चलते पहले प्रदेश सरकार ने सारी प्रक्रिया रोक दी थी। अब सरकार ने इसे फिर से शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

नियमों के तहत जिन लोगों के दो मंजिला मकान बन गए हैं, अगर वह छत की ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें संशोधित नक्शा टीसीपी कार्यालय और एमसी कार्यालय में जमा कराना होगा। उसके बाद ही उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। अब सरकार ने एटिक में बिजली और पानी के कनेक्शन देने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा पहले लोग एटिक को बेच भी नहीं सकते थे। अब जरूरतमंदों को बेचने का भी अधिकार दिया गया है। गौरतलब है कि लोग लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय में एटिक को रिहायशी बनाने की मांग कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने लोगों को इस बारे में आश्वस्त किया था।

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