ढली पुलिस ने 2020 में दोषी से पकड़ा था 5.90 ग्राम चिट्टा संवाद न्यूज एजेंसी शिमला। सीबीआई कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषी पाए गए युवक को एक वर्ष कठोर कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इसमें आरोपी हेमंत कुमार को तहसील करसोग, जिला मंडी निवासी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह मामला 5 फरवरी 2020 का है। ढली पुलिस थाना की टीम फॉरेस्ट रोड पर गश्त पर थी। रात करीब 10:40 बजे जाखू से तिब्बती चौक की तरफ से आ रहे हेमंत कुमार को जांच के लिए रोका गया। युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसके कब्जे से 5.90 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। केस के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद अदालत ने आरोपी हेमंत कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।