पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास को नगर निगम आयुक्त अमरजीत सिंह के कोर्ट से बुधवार को जोरदार झटका दिया है। नवबहार में अवैध निर्माण करने के मामले में घिरे पूर्व डीजीपी के भवन की टॉप फ्लोर (पांचवीं मंजिल) को तोड़ने के आदेश जारी हुए हैं।
पूर्व डीजीपी को एक माह के भीतर अवैध निर्माण तोड़ने की मोहलत दी गई है। निर्धारित अवधि तक पूर्व डीजीपी ने अगर ऐसा नहीं किया तो नगर निगम शिमला कार्रवाई करते हुए स्वयं मंजिल को तोड़ेगा।
पूर्व डीजीपी को इस मामले पर आखिरी बार अपना पक्ष रखने का भी नगर निगम ने मौका दिया था। दस जून को आयुक्त कोर्ट में पेश हुए पूर्व डीजीपी के प्रतिनिधि ने नया कोई भी तथ्य पेश नहीं किया था। कोर्ट से पुराने तथ्यों पर गौर कर फैसला देने का सुझाव दिया था।