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अब फैक्ट्रियों में 12 घंटे काम करेंगे कामगार, अधिसूचना जारी

Tue, 18 May 2021 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

किसी भी कामगार से हफ्ते में 72 घंटे या एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। अधिसूचना पूरे प्रदेश में 6 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में अगले तीन महीने तक फैक्टरी एक्ट 1948 के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों के प्रबंधन अपने कामगारों से एक दिन में 12 घंटे काम ले सकेंगे। श्रम विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

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अधिसूचना के अनुसार एक्ट के सेक्शन 5 के तहत किसी भी कामगार से हफ्ते में 72 घंटे या एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। काम की अवधि को इस तरह से बांटा जाएगा कि लगातार 6 घंटे से ज्यादा काम न लिया जाए।

साथ ही कामगार के लिए कम से कम आधे घंटे का इंटरवल जरूर हो। बढ़े हुए काम के घंटों के अनुपात में भत्ते को भी बढ़ाया जाना जरूरी होगा। इसके अलावा अगर किसी कामगार से ओवर टाइम लिया जाता है तो उसे सेक्शन 59 के प्रावधानों के अनुसार ओवर टाइम भत्ता भी दिया जाएगा। यह अधिसूचना पूरे प्रदेश में 6 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी।

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