सालाना 40 लाख से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए एक अप्रैल, 2014 से ई-पेमेंट अनिवार्य कर दी गई है। सभी व्यापारियों को पहली जुलाई से ई-रिटर्न ऑनलाइन भरनी होगी।
इस बारे में आबकारी एवं कराधान विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। टैक्स चोरी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग सभी टैक्स प्रणाली को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ रहा है।
विभाग ने एक अप्रैल, 2014 से 40 लाख से ऊपर सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए ई-पेमेंट अनिवार्य कर दी है। इससे अब तिमाही और मासिक टैक्स ई-पेमेंट से जमा करना होगा।
इसके अलावा पहली जुलाई, 2014 से प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी के लिए ई-रिटर्न अनिवार्य की दी गई है। इसके अनुसार अब व्यापारियों को आनलाइन ई-रिटर्न भरनी होगी।
विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी जिलों को आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में करीब 65 हजार से अधिक व्यापारी हैं। इन पर विभाग के ये आदेश लागू होंगे।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त मध्य जोन मंडी डीटी नेगी ने विभागीय इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से 40 लाख से अधिक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए ई-पेमेंट अनिवार्य होगी।
एक जुलाई से सभी व्यापारियों को ई-रिटर्न अनिवार्य होगी।