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हिमाचल आ रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें सैलानी, सरकार ने नियमों में दी बड़ी छूट

Wed, 26 Aug 2020 04:24 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल में सैलानियों की प्रवेश के लिए बनाए कड़े नियमों में सरकार ने बड़ी छूट दी है। अब प्रदेश सरकार ने हिमाचल आने वाले सैलानियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ ही अब सीबीनॉट और ट्रूनॉट टेस्ट रिपोर्ट को भी मान्य कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि इन तीनों ही टेस्ट की रिपोर्ट के साथ प्रवेश करने वालों को राज्य में आने दिया जाएगा, लेकिन रेपिड एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। इस रिपोर्ट के साथ आने वालों को प्रदेश में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। रेपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर शुरुआती दिनों में कई राज्यों की सरकारों ने सवाल खड़े कर दिए थे। चीन की एक कंपनी ने जो टेस्ट किट भेजी थी वह खराब निकली थी।

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मंत्रिमंडल ने पांच दिन की एडवांस बुकिंग की जगह सैलानियों को दो रातों की बुकिंग करवाकर प्रदेश में आने की मंजूरी देकर बड़ी राहत दी है। पर्यटन कारोबार को गति देने के लिए मंत्रिमंडल ने दस साल से कम आयु के बच्चों की कोविड जांच रिपोर्ट देने की शर्त को भी हटा दिया है। इसके अलावा 72 घंटे पुरानी जांच रिपोर्ट की शर्त का समय बढ़ाते हुए 96 घंटे पहले की रिपोर्ट को भी प्रदेश में आने के लिए मान्य कर दिया है। मंत्रिमंडल बैठक की प्रोसिडिंग जारी होनेे के बाद अब एक-दो दिन के भीतर पर्यटन विभाग सैलानियों की एंट्री को लेकर नए एसओपी जारी करेगा। अमर उजाला ने रविवार के अंक में सैलानियों के लिए बनाए गए कोविड नियमों में छूट देने की तैयारी को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।

इसी कड़ी में मंत्रिमंडल की बैठक में होटल कारोबारियों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए कई छूट दी गई हैं। हिमाचल में सैलानियों के आने पर लगाई गई कड़ी शर्तों के चलते होटल कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते दिनों कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित पर्यटन सचिव से मुलाकात कर अपनी परेशानियों से अवगत कराया था। सोमवार को मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि कम से कम दो रात की बुकिंग करवाने के बाद ही सैलानी हिमाचल में आ सकेंगे। उन्हें पूर्व की तरह आने से पहले पंजीकरण करवाना ही होगा। होटल बुकिंग में तीन दिन की राहत दी गई है। अब सैलानियों को पांच दिन की जगह दो रातों की बुकिंग करवाना अनिवार्य होगा। दस साल से कम आयु के बच्चों की जांच नहीं करवानी होगी। 72 घंटे की जगह 96 घंटे पहले करवाए गए टेस्ट की रिपोर्ट भी मान्य होगी।

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