राज्य सरकार ने शहर में भवन निर्माण करने वालों को बड़ी राहत दे दी है। नक्शा स्वीकृत करवाने के लिए लोगों को अब नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने निजी प्लानरों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उन्हें ही नक्शे पास करने की अनुमति दे दी है।
एमसी में सिर्फ फीस जमा होगी। अगर नक्शे में और निर्माण के दौरान कोई कोताही पाई गई तो निजी प्लानर के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। टीसीपी एक्ट में संशोधन होने से भवनों के नक्शे पास करने के लिए नगर निगम की वास्तुकार एवं योजनाकार शाखा की जरूरत नहीं होगी।
शहरी विकास विभाग और नगर निगम में पंजीकृत वास्तुकार ही भवनों के नक्शे पास कर सकेंगे। इन भवनों को पास करने से डेविएशन से लेकर हर तरह की जिम्मेवारी वास्तुकार की होगी।