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हिमाचल: काम में दक्ष और विभाग को जरूरत वाले कर्मचारी को ही मिलेगी अब पुनर्नियुक्ति, सरकार ने जारी किए निर्देश

Tue, 13 Aug 2024 12:10 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

 प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति या पुनर्नियोजन के किसी भी प्रस्ताव को वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।  
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हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अपने काम में दक्ष और विभाग को जरूरत वाले पूर्व कर्मचारी को ही अब पुनर्नियुक्ति मिलेगी। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति या पुनर्नियोजन के किसी भी प्रस्ताव को वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। सोमवार को वित्त विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर पुर्ननियुक्ति और नियुक्ति से संबंधित कानूनी और प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर देते हुए एक नया निर्देश जारी किया है। यह अधिसूचना हाल ही में आई उन टिप्पणियों के बाद आया है कि कुछ प्रशासनिक विभाग स्थापित आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं।

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प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी पत्र में प्रधान सचिव (वित्त) ने कहा कि पिछले दिशा-निर्देशों और 19 दिसंबर 2017 को सीडब्ल्यू पीआईएल संख्या 201/2017 में उच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देशों में कार्मिक विभाग के 8 फरवरी 2018 और 8 जून 2018 के परिपत्र तथा कार्मिक मामलों की पुस्तिका खंड एक के अध्याय-22 में उल्लिखित प्रावधान भी शामिल हैं। प्रधान सचिव के अनुसार 10 नवंबर 2023 और 24 जुलाई 2024 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों की किसी भी तरह की पुनर्नियुक्ति इन कानूनी आवश्यकताओं के ढांचे के भीतर और जनहित में की जाए। 
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