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Electricity Bills: हिमाचल में अब ऑफलाइन आरटीजीएस से जमा नहीं होंगे बिजली बिल, व्यवस्था लागू करने के निर्देश

Sat, 29 Jul 2023 11:15 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

अब ऑफलाइन आरटीजीएस के माध्यम से बिजली बिल जमा नहीं होंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने फील्ड कार्यालयों को नवंबर 2019 में शुरू हुई व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। 
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हिमाचल बिजली बोर्ड। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में अब ऑफलाइन आरटीजीएस के माध्यम से बिजली बिल जमा नहीं होंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने फील्ड कार्यालयों को नवंबर 2019 में शुरू हुई व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। ऑनलाइन आरटीजीएस और एनईएफटी से जमा होने वाले बिजली बिल ही अब प्रदेश में मान्य होंगे। हालांकि, आम उपभोक्ता काउंटर पर जाकर पहले की तरह बिल जमा करवा सकेंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने बताया कि ऑफलाइन आरटीजीएस के माध्यम से बिल जमा करवाने की व्यवस्था 22 नवंबर 2019 में बंद कर दी गई थी।

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इसके बावजूद कुछ सरकारी विभाग, संस्थान और आम उपभोक्ता कार्यालयों के खाते में ऑफलाइन आरटीजीएस से भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में बोर्ड प्रबंधन ने फिर से पत्र जारी कर यह स्पष्ट किया है कि जुलाई 2023 से कोई भी ऑफलाइन आरटीजीएस सब-डिवीजन के खाते में मान्य नहीं होगी। उपभोक्ता अपने बिजली बिलों को ऑनलाइन आरटीजीएस के माध्यम से जमा करने के लिए विस्तृत जानकारी उपमंडल कार्यालय से ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई उपभोक्ता उपमंडल कार्यालय के खाते में ऑफलाइन आरटीजीएस से बिल जमा करवाता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

क्या है ऑफलाइन आरटीजीएस
ऑफलाइन आरटीजीएस के तहत बैंक में एक फॉर्म भरना होता है। इसमें जिसे पैसा भेजना है, उसका नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और राशि भरनी होती है। इस फॉर्म के साथ उतनी ही राशि का चेक भी नत्थी होता है। इसके लिए बैंक को कुछ शुल्क भी चुकाना होता है। यह पैसा जमा होने के बाद बिजली बोर्ड के संबंधित कार्यालय में जाकर यूटीआर नंबर की जानकारी देनी होती है। इस प्रक्रिया के बाद बिजली बिल जमा होते हैं। कई बार उपभोक्ताओं की ओर से बोर्ड कार्यालय को इस बाबत सूचना नहीं जाती, जिससे बिजली बिल जमा नहीं हो रहे थे। इस व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए बोर्ड ने अब सिर्फ ऑनलाइन आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से बिल जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।

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