हिमाचल में नवविवाहित आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों का ससुराल में पंचायत परिधि में ही तबादला हो सकेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी कर्मियों की तबादला नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधन अधिनियम को विधानसभा के बजट सत्र में रखा जाएगा।
इससे पहले स्थानांतरण नीति में ये व्यवस्था थी कि अगर आंगनबाड़ी वर्कर्ज और हेल्पर्स का अन्यत्र विवाह हो जाता है तो उनका ससुराल के गांव से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र में तबादला हो जाता था। ये तबादला केवल उसी स्थिति में हो पाता था, अगर वहां पर कोई रिक्ति हो।
वरना उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती थी। एक पंचायत में कई आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं। आगे से ये व्यवस्था होगी कि जिस पंचायत में उस नवविवाहिता का ससुराल हो, अगर उसकी परिधि के किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में रिक्ति हो तो वहां के लिए उसका तबादला हो सकेगा।
ये मालूम रहे कि तबादले के इस पेंच के कारण बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अपनी सेवाओं तक को छोड़ना पड़ा है।