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मोटर वाहन अधिनियम: संशोधित जुर्माने की राशि को लेकर जल्द जारी होगी अधिसूचना

Sat, 17 Jul 2021 07:52 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

अधिनियम के प्रावधान की अनुपालना में प्रदेश सरकार की ओर से संशोधित जुर्माने की राशि के निर्धारण को प्रदेश मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसे आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर शीघ्र ही अधिसूचित किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। 
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परिवहन विभाग हिमाचल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार की ओर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया गया है। परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस संशोधित अधिनियम में बढ़ी हुई जुर्माना राशि के साथ गंभीर अपराधों के लिए कारावास का प्रावधान भी शामिल है।

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अधिनियम के प्रावधान की अनुपालना में प्रदेश सरकार की ओर से संशोधित जुर्माने की राशि के निर्धारण को प्रदेश मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसे आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर शीघ्र ही अधिसूचित किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि वे सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का गंभीरता से पालन कर सरकार के सुरक्षा संबंधी प्रयासों में पूर्ण सहयोग करें। 

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