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अब दो लाख से अधिक का नकद भुगतान ले सकेंगे स्वास्थ्य संस्थान

Sat, 08 May 2021 05:10 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
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हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान अब दो लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान ले सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालयों के निर्देशों का हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों को भी लाभ होगा। कोरोना आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य संस्थानों जैसे निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल केंद्रों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इसकी पुष्टि की है। 

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कोरोना मरीजों के परिजनों को उपचाराधीन मरीजों के इलाज में भुगतान संबंधी समस्या लगातार उनके ध्यान में लाई जा रही थी। इसे दृष्टिगत रखते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों जैसे निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल सेंटर को अब दो लाख से ज्यादा की नकद भुगतान कर सकने संबंधी आदेश जारी किए हैं। यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी। दो लाख से अधिक के भुगतान के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड देना होगा।

मरीज का विवरण, भुगतानकर्ता का पैन या आधार, मरीज और भुगतानकर्ता के बीच रिश्ते की जानकारी लेकर अस्पताल दो लाख से ज्यादा का नकद भुगतान ले सकेंगे। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज और उनके रिश्तेदारों को भुगतान के बारे में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना आपदा की इस घड़ी में देशवासियों की हरसंभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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