जम्मू-कश्मीर के प्रवासी मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से उधमपुर, जम्मू और दिल्ली में स्थापित किए गए विशेष बूथों पर मतदान करने का विकल्प दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा है कि प्रवासी मतदाताओं को एम वोटर का दर्जा दिया गया है।
देश के विभिन्न स्थानों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्हें फार्म 12 सी भरकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी मतदान करने का विकल्प दिया गया है।
आवेदकों को यह फार्म परिवार सदस्यों के ब्यौरे की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारियों व संबंधित उप मंडलीय न्यायाधीशों को जमा कराने होंगे।
इन फार्मों को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक को वर्तमान आवासीय प्रमाण का उल्लेख करना होगा।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के आवासीय आयुक्त की ओर से जारी किए गए प्रवासी प्रमाणपत्र को संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदकों को अपने संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का ब्यौरा भी देना होगा। यदि आवेदक दो स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत है तो उसे मतदान देने की अनुमति नही दी जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्र में ऐसे प्रवासियों को चिह्नित करने के हर संभव प्रयास के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं ताकि प्रवासी मतदाता मतदान कर सकें।