हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना संशोधन अध्यादेश 2014 की आड़ में इन दिनों शहर में जमकर अवैध निर्माण हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम ने अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। दस सितंबर के बाद शहर में हो रहे भवन निर्माण को अध्यादेश के तहत नियमित नहीं किया जाएगा।
अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर नगर निगम भवन मालिक को नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद मौका निरीक्षण किया जाएगा। शिकायत सही पाए जाने पर भवन मालिक को चिह्नित कर लिया जाएगा। इन भवनों को अध्यादेश के तहत नियमित नहीं किया जाएगा। ऐसे भवन मालिकों के आवेदन भी नगर निगम स्वीकार नहीं करेगा।
निगम के वास्तुक योजनाकार केएस चौहान ने बताया है कि अध्यादेश की आड़ में शहर में इन दिनों अवैध निर्माण होने की शिकायतें मिल रही हैं। जुर्माना चुकाने को तैयार भवन मालिक जमकर डेविएशन कर रहे हैं। इसके चलते नगर निगम ने दस सितंबर के बाद भवन निर्माण करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी है।