प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सिरमौर के मौजा शिवपुरी तहसील नाहन में वन भूमि पर पेड़ों की कथित अवैध कटाई से संबंधित मामले में केंद्र सरकार सहित सचिव नगर एवं ग्राम नियोजन, वन विभाग, उपायुक्त सिरमौर, डीएफओ नाहन और नगर परिषद नाहन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश भी दिया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने नाहन गौरव विकास संस्था की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि निजी प्रतिवादी उदय प्रकाश उसकी वन भूमि पर पेड़ों का अवैध कटान कर रहा है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखा है लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों को निजी प्रतिवादी उदय प्रकाश को किसी भी प्रकार की गैर वन गतिविधियों और संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को करने से रोकने का निर्देश देने की प्रार्थना की है। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने और वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार निजी प्रतिवादी और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी प्रार्थना की है। कोर्ट ने उपायुक्त सिरमौर को अदालत के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।