अप्रैल में बढ़ाया था शुल्क, अब मई में जारी हो रहे बिल
106.48 रुपये मासिक होगा अब घरेलू शुल्क
292.82 रुपये मासिक होगा व्यावसायिक शुल्क
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहरवासियों को कूड़े का बिल भरने के लिए जेब अब और ढीली करनी पड़ेगी। नगर निगम ने बढ़ी दरों पर कूड़े के बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर साल की तरह कूड़ा शुल्क की दरें दस फीसदी बढ़ाई गई हैं। अप्रैल से यह बढ़ोतरी की है जिसके बिल मई में जारी होंगे।
घरेलू उपभोक्ताओं को अब 96 रुपये की जगह 106.48 रुपये मासिक कूड़ा शुल्क देना होगा। इसी तरह करियाना, कपड़ा, जूता आदि दुकानदारों को 266 की जगह 292.82 रुपये मासिक शुल्क चुकाना होगा। होटल, ढाबे, सब्जी की दुकानें, रेस्तरां, निजी दफ्तर, बैंक, स्कूल आदि का कूड़ा शुल्क आकार के अनुसार होगा। इन्हें भी दस फीसदी बढ़ोतरी के साथ बिल जारी किए जा रहे हैं।
शहर में 40 हजार से अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि शहर में घरों से कूड़ा उठाने का जिम्मा सैहब सोसायटी को दिया है। सोसायटी के 1100 से अधिक कर्मचारियों को हर साल दस फीसदी की वेतन बढ़ोतरी देना जरूरी है। तनख्वाह तभी बढ़ पाएगी जब कूड़ा शुल्क की दरें बढ़ेंगी। शहर में घरों से कूड़ा उठाने के शुल्क के तौर पर नगर निगम को हर माह 80 से 90 लाख रुपये की आय होती है। इसे सोसायटी के कर्मचारियों पर ही खर्च किया जाता है।
अब कितना शुल्क देना होगा
श्रेणी पिछला शुल्क नया शुल्क
घरेलू उपभोक्ता 96 रुपये 106.48 रुपये
दुकान, टी शॉप, लैब
प्ले स्कूल, सरकारी स्कूल 266 रुपये 292 रुपये
ढाबा, कैंटीन, सब्जी दुकान 666 रुपये 732 रुपये
ठेका, अहाता, बेकरी,
पीजी, गेस्ट हाउस, फास्ट फूड 1331 रुपये 1464 रुपये
बैंक, कॉलेज, नर्सिंग होम, अस्पताल
बड़े गेस्ट हाउस, होटल 3993 रुपये 4392 रुपये
50 कमरों वाले बड़े होटल, दफ्तर 21296 रुपये 23425 रुपये