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जॉब कोटे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि अगर कोई महिला या पुरुष अपर कास्ट में शादी कर लेते हैं तो उन्हें आरक्षण की सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे मामले में ओबीसी सर्टिफिकेट बेवजह रोकने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार पर दो लाख रुपये का जुर्माना किया है।
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सबसे अहम बात यह कि कुल जुर्माने में एक लाख की रकम एसडीएम मंडी, राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सचिव से वसूल की जाएगी, जबकि एक लाख रुपये प्रदेश सरकार चुकता करेगी। नीतू की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने यह फैसला सुनाया है।

एसडीएम ने सर्टिफिकेट देने से किया था मना

नीतू का जन्म ओबीसी परिवार में हुआ था। लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चरर पद के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। जनवरी 2009 में इसकी परीक्षा हुई थी, जिसमें नीतू सफल रही थी। 28 अगस्त 2009 को साक्षात्कार दिया गया, लेकिन आयोग ने उसे नया ओबीसी सर्टिफिकेट पेश करने के लिए कहा गया।

नया सर्टिफिकेट लेने के लिए वह एसडीएम मंडी के पास आवेदन किया, लेकिन एसडीएम ने यह कहकर सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया कि उसे राजपूत परिवार में शादी कर ली है। ऐसे में नया सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता है।

इसके बाद नीतू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। साथ ही जुर्माने की रकम में से एक लाख रुपये नीतू को देने के लिए कहा है।
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खाली रहेगी पोस्‍ट, मिलेगी नौकरी

कोर्ट ने कहा कि नीतू पिछले पांच साल से बेवजह उस अधिकार के लिए परेशान हो रही है जिसकी वह हकदार है। क्या उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने आरक्षित वर्ग के परिवार में जन्म लेकर अपर कास्ट के परिवार में शादी की।

नीतू ने अपनी याचिका में यह मांग भी की थी कि याचिका के अंतिम निपटारे तक ओबीसी वर्ग की एक पोस्ट खाली रखी जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है।

सरकार ने याचिका का विरोध सिर्फ इस आधार पर किया था कि प्रार्थी इंटरव्यू के वक्त ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दे सकी और उसने ओबीसी स्टेटस ऊंची जाति में शादी करके खो दिया है।
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