हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों की पात्रता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने राज्य सरकार की ओर से 31 अक्तूबर 2022 को जारी उस शुद्धिपत्र को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केवल 31 अक्तूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच सेना से सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को ही भर्ती के योग्य माना गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि 1 अक्तूबर 2018 से 30 सितंबर 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिक इस भर्ती के लिए पात्र हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि ये अभ्यर्थी भर्ती की अन्य सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो 45 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा पार होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं।