कश्मीरियों के लिए सुविधा फार्म एम या 12सी भरकर डाल सकेंगे चुनाव में वोट
शिमला। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त विस्थापित कश्मीरियों को लोकसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने की विशेष सुविधा प्रदान की है। इसके लिए राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की ओर से प्राधिकृत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जिला शिमला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि जिले में रह रहे ऐसे विस्थापित कश्मीरी नागरिक ईआरओ- नेट के माध्यम से फार्म-एम या फार्म 12-सी भरकर विस्थापित प्रमाण पत्र सहित सबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं।
इसके अलावा दिल्ली, उधमपुर और जम्मू में भी चुनाव आयोग की ओर से स्थापित विशेष मतदान केंद्र में उक्त मतदाता फार्म 12-सी के माध्यम से पोस्टल बैलेट की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। उक्त प्रारूप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in और वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उन्होंने विस्थापित कश्मीरी नागरिकों को कहा कि वह उक्त प्रयोजनार्थ अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाएं ताकि उक्त नंबर को उनके मतदाता पंजीकरण के साथ जोड़ा जा सके। और मताधिकार का प्रयोग इस लोक सभा निर्वाचन में कर सके। उन्होंने जिला समेत प्रदेशभर में रह रहे सभी कश्मीरियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके।