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Lok Sabha Election 2024: हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होगा एक हरित पोलिंग बूथ

Wed, 03 Apr 2024 11:29 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने निर्वाचन की तैयारियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। 
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने जिला अधिकारियों के साथ की बैठक। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक हरित पोलिंग बूथ स्थापित होगा। यहां मतदान प्रक्रिया के दौरान स्थानीय कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने निर्वाचन की तैयारियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को नए मतदाताओं के नामांकन की प्रक्रिया में तेजी लाने और मतदाता पहचान पत्रों (एपिक) का समयबद्ध वितरण करने के निर्देश दिए। 10 मई 2023 से अब तक कुल नए मतदाताओं की संख्या 1,81,509 है। अब तक वितरित एपिक कार्डों की कुल संख्या 1,67,135 है। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों में रैंप, शौचालय, स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने और वेबकास्टिंग के लिए मतदान केंद्रों को चिह्नित करने के निर्देश दिए। 

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जहां वेबकास्टिंग संभव नहीं, वहां वीडियोग्राफी होगी
ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्रों में जहां कनेक्टिविटी के कारण वेबकास्टिंग संभव नहीं है वहां अनिवार्य तौर पर वीडियोग्राफी करने को कहा। वहीं, ईवीएम भंडारण और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए। लोकसभा के साथ होने वाले उप-चुनावों के मद्देनजर मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम, मतगणना के बाद ईवीएम के भंडारण की पूरी सूची 10 अप्रैल देने को कहा। 13 से 15 अप्रैल तक प्रथम रेंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में 150 मतदान केंद्रों का संचालन महिलाएं करेंगी। जबकि 29 दिव्यांगजन और 54 बूथ युवा संभालेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चार मॉडल मतदान केंद्र बनेंगे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी और नीलम दुल्टा आदि उपस्थित रहे।

पंजाब में काम करने वाले हिमाचल के वोटरों को विशेष छुट्टी
शिमला। पंजाब में काम करने वाले हिमाचल के वोटरों को 1 जून को वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी की घोषणा की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों-कारपोरेशन और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से यदि कोई हिमाचल का वोटर है तो वह वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश करके संबंधित अथॉरिटी से 1 जून की विशेष छुट्टी ले सकेगा। यह छुट्टी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के छुट्टियों के खाते में से नहीं काटी जाएगी।  
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पंजाब सरकार ने जारी की अधिसूचना 
इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के वोटरों को भी वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 135बी (1) के मुताबिक 01-06- 2024 को सवैतनिक छुट्टी घोषित की गई है।
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