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प्रत्याशी को आपराधिक केसों के तीन बार अखबार में छपवाने होंगे इश्तिहार

Sun, 21 Apr 2019 11:32 AM IST
अरविन्द ठाकुर हरीश चंद्र, अमर उजाला, धर्मशाला
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चुनाव आयोग (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
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इस बार चुनाव आयोग ने प्रत्याशी के नामांकन पत्र में कुछ बदलाव किए हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में ही आपराधिक सहित अन्य मामलों की जानकारी देनी होगी। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के पार्ट-3 ए के पहले कॉलम में आपराधिक केसों का पूरा ब्योरा धाराओं के साथ बताना होगा।

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साथ ही जिस किसी उम्मीदवार पर आपराधिक केस होंगे, उसे नामांकन पत्र भरने के बाद तीन बार आपराधिक केसों की डिटेल के इश्तिहार अखबार में छपवाने होंगे। अगर पूर्व में भी किसी आपराधिक केस में सजा हुई होगी, उसकी भी डिटेल लिखनी होगी।

नामांकन के बाद अखबार में दिए इश्तिहार की राशि को उम्मीदवार के चुनाव खर्चे में जोड़ा जाएगा। इससे पहले उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरते समय आपराधिक केसों के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था। इश्तिहार देने की शर्त पहली बार जोड़ी गई है। इसके अलावा नामांकन पत्र की भाषा को भी सरल किया गया है। 
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार नामांकन पत्र में ही उम्मीदवार के लिए आपराधिक केसों की डिटेल भरने का कॉलम रखा है। पिछली बार से कुछ चीजें ज्यादा स्पष्ट की गई हैं। उधर, राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार नामांकन में बदलाव के बारे में सभी रिटर्निंग अधिकारियों को पत्र लिखे जा रहे हैं। 

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