सिंगल यूज प्लास्टिक मामले में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगाए सरकार की ओर अधिकृत अधिकारियों की ओर से लगाए जुर्माने का भुगतान न करने वालों के खिलाफ मामलों की सुनवाई अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे।
सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगाए सरकार की ओर अधिकृत अधिकारियों की ओर से लगाए जुर्माने का भुगतान न करने वालों के खिलाफ मामलों की सुनवाई अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे।
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मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी आदेशों के तहत राजस्व, पुलिस, शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य, राज्य कर उत्पाद शुल्क, वन, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यटन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम, भाषा एवं संस्कृति विभाग और उद्योग विभाग को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।