मामले पर ट्रिब्यूनल में दोबारा सुनवाई के दौरान टेट मेरिट से हुई भर्ती को निरस्त कर दिया गया। कुछ प्रशिक्षु इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए टेट मेरिट से भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। शिक्षा विभाग की ओर से टेट मेरिट से भर्ती को मंजूरी देने की याचिका को भी खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत बैचवाइज और कमीशन से भर्ती के लिए स्वतंत्र है। टेट मेरिट से भर्ती को मंजूरी नहीं दी जा सकती। इसी कड़ी में अब शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में जेबीटी के 700 पद बैचवाइज और कमीशन से भरने का फैसला लिया गया है।
आठ मई को इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में शिक्षा विभाग को कोर्ट के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करने को कहा गया है। इसके चलते ही विभाग ने नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत जेबीटी के 700 पद भरने का फैसला लिया है।