हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले में लगाई रोक के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को सभी जिलों में जारी रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि परिणाम को अंतिम रूप देने पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने प्रार्थियों को भी काउंसलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी और अन्यों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए।