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खनन प्रभावितों के लिए राहत लेकर आई सरकार

Fri, 24 Jun 2016 02:02 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री - फोटो : फाइल फोटो
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खनन क्षेत्रों के प्रभावितों को मदद और राहत देने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास गठित करने का फैसला लिया है। यह न्यास न केवल प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने का कार्य करेगा, बल्कि खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास और संरक्षण भी सुनिश्चित करेगा। इस न्यास के गठन से खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों के कल्याण और क्षेत्रों के विकास के लिए करोड़ों रुपये उपलब्ध होंगे।
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उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने 22 जून हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना करना है। अग्निहोत्री ने कहा कि यह न्यास गैर मुनाफे वाली संस्था होगी, जिसकी अध्यक्षता जिला उपायुक्त करेंगे।

वन अरण्यपाल, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, खनन अधिकारी और चार जन प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से ऐसे कुछ परिवार अथवा क्षेत्र हैं, जो खनन कार्य से प्रभावित हैं। ये न्यास निधि के तहत प्रमुख लाभार्थी होंगे।
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न्यास के पास आमदनी का स्थायी स्रोत होगा, जिसे प्रमुख खनिजों और लघु खनिजों के पट्टाधारकों से अलग-अलग दरों से वसूल किया जाएगा। चूने का पत्थर प्रदेश का प्रमुख खनिज है, जबकि लघु खनिजों में रेत, बजरी और पत्थर आदि शामिल हैं। मुकेश

अग्निहोत्री ने कहा कि कार्यों की वार्षिक योजना प्रत्येक जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति स्वीकृत करेगी। यह समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि कार्यों का निष्पादन पारदर्शिता के साथ हो और समिति लेखा और व्यय का रिकार्ड भी रखेगी।

10 प्रतिशत रॉयल्टी को अतिरिक्त वसूल किया जाएगा
अग्निहोत्री ने कहा कि चूना पत्थरों की खानों के लिए 12 जनवरी 2015 के बाद दिए गए पट्टों पर प्रदान की जाने वाली 10 प्रतिशत रॉयल्टी को अतिरिक्त रूप से वसूल किया जाएगा, जिसे जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में जमा किया जाएगा।

इस अवधि से पूर्व चूना खानों के लिए दिए गए पट्टे के मामले में न्यास निधि में 30 प्रतिशत रॉयल्टी जमा करवाई जाएगी। ये शुल्क सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी से अलग होंगे।

न्यास निधि का 20 प्रतिशत तक हिस्सा परोक्ष रूप से प्रभावित लोगों को
अग्निहोत्री ने कहा कि न्यास निधि का 20 प्रतिशत तक हिस्सा परोक्ष रूप से प्रभावित लोगों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ देने के लिए किया जा सकता है। इसके तहत परिवार की महिला प्रमुख को वार्षिक अथवा मासिक आधार पर नगद राशि वितरित करने का प्रावधान है।

शेष धन राशि को खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार जैसे पेयजल योजनाओं, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, शौचालय निर्माण, वृद्धों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की देखभाल, आजीविका के लिए दक्षता विकास, सिंचाई योजनाओं, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अथवा क्षेत्र की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में सुधार की दिशा में किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया जा सकेगा।
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