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होटलों और भवनों में अवैध निर्माण किया जाएगा सील, अधिसूचना जारी

Tue, 22 May 2018 09:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
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होटलों और भवनों में अवैध निर्माण सील किया जाएगा। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नक्शा पास करने के बाद में जिन भवन मालिकों या होटल कारोबारियों ने अवैध निर्माण किया है, प्रदेश सरकार उस एरिया को सील कर देगी जबकि अन्य मंजिलों में बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं

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उपलब्ध करवाने के लिए टीसीपी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर देगा। प्रदेश सरकार ने नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम -1977 की धारा (39 ख की उपधारा (1) में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है। 

हिमाचल में कई ऐसे भवन मालिक हैं जिनका नक्शा 3 मंजिल प्लस एटिक पास है। लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा मंजिलों का निर्माण कर दिया है। हिमाचल में 30 हजार के करीब अवैध भवन हैं जबकि 11 हजार के करीब ऐसे भवन मालिक हैं जिनका नक्शा पास है, बावजूद उन्होंने या तो अतिरिक्त मंजिलों का
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निर्माण कर दिया है या फिर सेटबैक से सीढ़ियां या फिर अन्य किसी तरह का निर्माण किया है। अब सरकार ऐसे भवन मालिकों के इस एरिया को सील कर देगी। टीसीपी मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि जो एरिया नियमों के विपरीत होगा, उसे सील किया जाएगा। अन्य मंजिलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकार ने लगाई यह शर्तें

- एरिया इस तरह से सील करना होगा जिसको उपयोग में नहीं लाया जा सके
- अवैध मंजिल में न तो सीढ़ियां निकालनी होगी न ही मंजिल में खिड़कियां, दरवाजे होंगे 
- भवन मालिकों को खुद तोड़नी होगी अवैध भवन को जाने वाली सीढ़ियां
- नियमों के विपरीत बनी मंजिल का सरकार को देना होगा शपथ पत्र

 
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अफसरों और निजी प्लानरों की जवाबदेही तय

कसौली गोलीकांड में एक महिला अधिकारी और एक कर्मचारी की मौत के बाद सरकार जाग गई है। हिमाचल में अब जो भी होटल या भवनों का नक्शा पास होगा, उसमें नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि भवन निर्माण में निजी प्लानरों के साथ-साथ टाउन प्लानर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। चौधरी ने कहा कि प्रधान सचिव टीसीपी प्रबोध सक्सेना को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कसौली जैसा हादसा न हो इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं। कहा कि प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है।
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