सुप्रीम कोर्ट में गुड़िया मामले के आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या को लेकर न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी पूर्व आईजी जहूर जैदी की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 नवंबर के लिए टल गई। हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को जैदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा द्वारा दिये फैसले को जैदी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बहुचर्चित गुड़िया मामले में 19 जुलाई 2017 को आरोपी सूरज की पुलिस लॉकप में हत्या की गई थी।
उसके बाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई ने गुड़िया मर्डर मामले सहित इस मामले में भी एफ आईआर दर्ज कर जांच की थी। जांच के बाद तत्कालीन आईजी जहूर जैदी को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले जैदी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी जिसका सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी ऊंची पहुंच रखता है ऐसे में वह सबूतों से छेड़छाड़ व गवाहों को धमका सकता है। सीबीआई ने जैदी के खिलाफ इस मामले में संलिप्तता के पुख्ता सबूत होने की बात भी कही थी।
मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद न्यायाधीश संदीप शर्मा ने जैदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी हत्या के अन्य आरोपी शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी ने भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है जो 27 फरवरी से लंबित है। इस पर भी सुनवाई 12 नवंबर के लिए टल गई।