हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी की संयुक्त समन्वयन समिति के पदाधिकारियों और निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए कुल 160 कर्मचारियों से दो सप्ताह के भीतर अवमानना याचिका पर जवाब तलब किया है।
14 जून को रोक के बावजूद एचआरटीसी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी पाते हुए इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
कोर्ट ने परिवहन मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर को जमानती वारंट जारी कर एसपी शिमला को आदेश दिए हैं कि 11 जुलाई को न्यायालय में पेश करें। हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक को आदेश दिए थे कि वह उन सभी कर्मचारियों के नाम बताएं जो रोक के बावजूद हड़ताल में शामिल हुए।