एचआरटीसी की ओर से सोसाइटी के तहत ट्रेनी कंडक्टर चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 29 जुलाई के लिए टल गई है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले की आगामी सुनवाई तक सभी अपना पक्ष रखें। प्रार्थी प्रवीण कुमार की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात अदालत ने कंडक्टर चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार एचआरटीसी ने वर्ष 2013 में ट्रेनी कंडक्टर चयन प्रक्रिया के लिए एक सोसाइटी का गठन किया था। एचआरटीसी ने इस सोसाइटी के माध्यम से कंडक्टर के 700 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए।