याचिकाकर्ता का कहना है कि सिकंदर कुमार के पास कुलपति के पद पर नियुक्त होने के लिए 10 वर्ष का प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का आवश्यक अनुभव नहीं है। यह यूजीसी के नियमों के तहत जरूरी है।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति सिकंदर कुमार की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के दिए गए फैसले को चुनौती दे दी गई है। याचिकाकर्ता धर्मपाल की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में इस बाबत अपील की गई है। शुक्रवार को इस अपील को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता का कहना है कि सिकंदर कुमार के पास कुलपति के पद पर नियुक्त होने के लिए 10 वर्ष का प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का आवश्यक अनुभव नहीं है। यह यूजीसी के नियमों के तहत जरूरी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सिंगल बेंच ने सरकार की सहमति से राजभवन की ओर से कुलपति की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को नजरअंदाज किया है।