परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 35 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर का विद्युत लोड भी 2 किलोवाट से कम होना चाहिए। परिवार का चयन बीपीएल परिवारों की सूची में होना चाहिए। परिवार अंत्योदय अन्न योेजना में आना चाहिए। परिवार का चयन प्राथमिकता परिवार की सूची में होना चाहिए और परिवार का चयन प्राथमिकता परिवार की सूची में होना चाहिए।
ये देने होंगे दस्तावेज
उपभोक्ता के पास ए एंड ए फॉर्म, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, घर के मुखिया या अधिकार का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यह सभी प्रमाणपत्र उपभोक्ता को पंचायत और वार्ड पार्षद से मिल जाएंगे।
बिजली बोर्ड के संयुक्त निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर ने कहा कि मुख्यमंत्री रोशनी योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली बोर्ड के कार्यालय में जल्दी आवेदन करें और इस सेवा का लाभ उठाएं।