सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कई प्रश्न उठाते हुए स्पष्ट किया कि धूमल, अनुराग तथा अन्य के खिलाफ दो एफआईआर (12/13 और 14/13) निरस्त करने की एचपीसीए की और अन्य याचिका को मंजूर किया। कोर्ट ने कहा कि क्रिकेट मैदान का अभाव होने पर इसके लिए न्यूनतम किराये पर जमीन लीज पर दी गई जो हिमाचल के लिए गर्व का विषय होना था।