हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तय की गई है। वहीं बीडीसी सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जिला परिषद चुनाव अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में होते हैं, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखने और अनावश्यक धनबल के उपयोग को रोकने के लिए खर्च सीमा तय की गई है।