कोर्ट ने इस मामले में सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाबतलब किया है।
हिमाचल के जिला सिरमौर में बीते साल हुए दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई नाबालिग लड़की के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वह पीड़ित को एक साल तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये अंतरिम राहत दे। तुरंत प्रभाव से राशि देने के आदेश दिए गए हैं।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने पीड़ित लड़की की याचिका की सुनवाई के बाद दुष्कर्म के मामले की जांच की निगरानी डीजीपी को स्वयं करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाबतलब किया है।
हाईकोर्ट ने सिरमौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिवादी बनाते हुए आदेश दिए हैं कि वह पीड़ित लड़की को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में दें। पीड़ित लड़की को नाहन के जिला अस्पताल में डिलिवरी के लिए भर्ती किया गया है।